जलगांव, 24 मई 2026 – जलगांव तालुका पुलिस की “प्रॉक्टिव अप्रोच” के चलते अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच के दौरान एक महिला के बांग्लादेशी नागरिक होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
जानकारी के अनुसार, जलगांव तालुका पुलिस स्टेशन में CRN-151/26 के तहत अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अधिनियम 1956 की धारा 3, 4, 5 और 6 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में 21 मई 2026 को निमखेडी रोड स्थित ब्रम्हांडनायक अपार्टमेंट में चल रहे कथित कुंटणखाने पर पुलिस ने छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान धरणगांव निवासी सागर सोनवणे और जलगांव निवासी सीमा उर्फ कविता मोरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
पुलिस कार्रवाई में दो महिलाओं को रेस्क्यू कर आशादीप संस्था में भेजा गया था। इसी दौरान जांच कर रही पुलिस टीम को एक महिला की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पूछताछ के दौरान महिला लगातार अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करती रही। इसके बाद पुलिस ने “पोलिस एंगल” से गहन पूछताछ शुरू की।
जांच में सामने आया कि महिला का नाम जाकिया अबुल काहेर फोकर (उम्र 28 वर्ष) है और वह मूल रूप से बांग्लादेश के खुलना क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस ने जब उसका मोबाइल फोन खंगाला और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया, तब यह खुलासा हुआ कि उसके पास मौजूद आधार कार्ड फर्जी है।
फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि महिला भारत में कब और कैसे दाखिल हुई, उसके स्थानीय संपर्क कौन हैं और क्या इस मामले के तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित एजेंसियों को भी जानकारी दी जा सकती है।
पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है।
